भोपाल। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को जोन एवं वितरण केन्द्र में बिजली बिल संबंधी तथा अन्य शिकायतों के निराकरण में आ रही परेशानियों को देखते हुए कंपनी द्वारा उपभोक्ता की शिकायत के निवारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का व्यवस्थित लेखा-जोखा, वास्तविक स्थिति एवं अधिक राशि के बिल सुधार में आने वाली अनावश्यक परेशानी से उपभोक्ताओं को बचाने की दृष्टि से निम्नानुसार व्यवस्था प्रचलन में है :
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
• उपभोक्ता कंपनी के केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर 1912 पर अपनी शिकायत दर्ज कर, शिकायत नंबर अवश्य प्राप्त करें। शिकायत नंबर अनिवार्य है।
• यदि उपभोक्ता को कॉल सेन्टर 1912 पर शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार दिक्कत आती है, तो उनकी सुविधा के लिए प्रत्येक जोन / वितरण केन्द्र में पृथक-पृथक संपर्क आईडी बनाई गई हैं।
• जोन / वितरण केन्द्र में कार्यरत बिजली कार्मिक संपर्क आईडी का उपयोग कर आई-संपर्क पोर्टल पर लॉगइन कर उपभोक्ता की शिकायतों की प्रविष्टि करेंगे।
• जोन / वितरण केन्द्र के कार्यालय सहायक / सहायक प्रबंधक / प्रबंधक द्वारा बिल का सुधार अंकित किया जाएगा और संभागीय कार्यालय के उपमहाप्रबंधक (शहर / संचारण-संधारण) द्वारा जाँच कर अनुशंसा के साथ महाप्रबंधक (शहर / संचारण- संधारण) को भेजा जाएगा।
• जाँच एवं अनुशंसा को देखते हुए महाप्रबंधक (शहर / संचारण-संधारण) द्वारा बिजली बिल के सुधार हेतु अनुमति दी जाएगी।
• शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया के लिए प्रत्येक स्तर पर 07 दिवस की समय-सीमा निर्धारित है।
उपभोक्ताओं को लाभ
• उपभोक्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि होगी।
• जोन / वितरण केन्द्र में उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई न होना, अनावश्यक परेशान करने संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।
• उपभोक्ता शिकायतों का व्यवस्थित लेखाजोखा रखे जाने से अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध होगी।
• प्रक्रिया ऑनलाइन होने से निर्धारित समयसीमा के भीतर शिकायत हल होगी।