मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल- द्वारा शिक्षकों एवं प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की विदेश यात्राओं के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई।
आदेश क्रमांक- 1130/685/2022/20-4 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक ई-1/350/2008/5/एक, भोपाल दिनांक 08/19 नवम्बर 2008 की कंडिका-6 में प्रावधानित किया गया है कि - निजी पासपोर्ट/निजी कारणों से विदेश यात्रा के लिए शासन की अनापत्ति संबंधित शासकीय सेवक के पैतृक विभाग द्वारा ही जा सकेगी। यदि कोई शासकीय सेवक प्रतिनियुक्ति पर किसी अन्य विभाग / शासन के उपक्रम में कार्यरत है, तो उसके पैतृक विभाग द्वारा अनापत्ति जारी करने के पूर्व ऐसे प्रतिनियुक्ति के विभाग / शासन के उपक्रम से पूर्व परामर्श किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत निजी प्रयोजन एवं स्वयं के व्ययभार पर विदेश यात्रा करने वाले शासकीय सेवकों की सर्वाधिक संस्था के दृष्टिगत राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग अंतर्गत सहायक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक व अन्य चतुर्थ / तृतीय वर्ग के लोक सेवक से लेकर द्वितीय वर्ग के प्राचार्य स्तर तक के लोक सेवकों की विदेश यात्रा के आवेदन / प्रकरणों के निराकरण हेतु आयुक्त लोक शिक्षण (विभागाध्यक्ष) को अधिकृत करता है, सहायक संचालक व उनसे वरिष्ठ स्तर के लोक सेवकों के आवेदनों के निराकरण हेतु प्रक्रिया पूर्ववत् रहेगी।