भोपाल। के.के. द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल, द्वारा जारी पत्र क्रमांक 361 दिनांक 12-08-2022 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के निर्देश जारी किये गये हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार पुराने अतिथि शिक्षकों को उसी स्कूल में नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाए।
संचालनालय द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2022 को जारी पत्र क्रमांक 320 निर्देश की कण्डिका 2.1 के अनुसार विद्यालय जिनमें रिक्ति वाले पद एवं विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है, उन विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को ही प्राथमिकता के आधार पर रखा जाये। संबंधित से असहमति की स्थिति में लिखित में असहमति प्राप्त कर अभिलेख में संधारित करें तथा पैनल से अगले क्रम के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाये।
कतिपय विद्यालयों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है, कि विद्यालय द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। विद्यालय में पेनल उपलब्ध होने के बाद भी नये आवेदन प्राप्त किये जा रहे है तथा गत वर्ष कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में निर्देशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है।
यदि किसी विद्यालय में उक्त शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। अतः संदर्भित निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।