मध्यप्रदेश में शिक्षकों की सहकारी संस्था का सदस्यता अभियान शुरू- MP NEWS

सहकारी कार्य संस्था शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश मर्यादित इंदौर का नवीन सदस्यता अभियान प्रारंभ हो गया है। संस्था की ओर से अनिवार्य दस्तावेजों की जानकारी जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि यह संस्था अपने सदस्यों को सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराती है। 

सरकारी संस्था द्वारा जारी जानकारी के अनुसार आवेदन के साथ संकुल प्रभारी एवं प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्राचार्य के हस्ताक्षर, आवेदक के दो फोटो और उत्तराधिकारी का एक फोटो, नियुक्ति पत्र, वर्ष 2018 का संविलियन आदेश, IFMS वेतन पर्ची 3 माह, अंकसूची जन्म तिथि के प्रमाणीकरण के लिए, ट्रांसफर आर्डर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र संलग्न होंगे। 

बताया गया है कि शिक्षा विभाग में वर्तमान में नियुक्ति वाले शिक्षक भी सदस्यता के पात्र हैं। आवेदक की अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। सदस्यता आवेदन पत्र स्वीकृत होने के बाद सदस्यता शुल्क ₹17500, एवं 35 वर्ष से अधिक 40 वर्ष से कम ₹5 महीना, 40-45 वर्ष ₹50 प्रति महीना निर्धारित है। 

संस्था द्वारा सदस्यों को कई प्रकार के लोन उपलब्ध कराए जाते हैं। संस्था द्वारा होम लोन भी उपलब्ध कराया जाता है। 

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