भोपाल। मध्यप्रदेश में नगर एवं गांव के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। प्रशासन की ट्रेन फिर से अपनी पटरी पर आ गई है। शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादलों की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रांसफर पर लगाया गया प्रतिबंध जल्द ही हटा दिया जाएगा।
मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी 2022-23 का ड्राफ्ट तैयार कर रखा है। सिग्नल मिलते ही कैबिनेट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इसके बाद शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादलों पर लगा हुआ प्रतिबंध 1 महीने के लिए हटा दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार 2 अगस्त 2022 की कैबिनेट मीटिंग में स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति को मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही स्पष्ट हो गया कि सरकार विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को उनकी मनचाही पोस्टिंग देकर उपकृत करने के मूड में है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारी तैयारी हो चुकी है। जैसे ही निर्देश मिलेंगे, प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
बताया जा रहा है कि इसमें जिले के भीतर स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे। किसी भी संवर्ग में 20 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। आदिवासी विकासखंड सहित दूरस्थ इलाकों में स्थानांतरित अधिकारी को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक दूसरा अधिकारी कार्य ग्रहण न कर ले।
अविाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के प्रकरण में उन्हें गृह जिले में स्थानांतरित किया जा सकेगा। कृषि विकास संचालनालय और कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को गृह तहसील एवं विकासखंड को छोड़कर गृह जिले में पदस्थ किया जा सकेगा। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता या ससे अधिक होने और एक वर्ष से कम सेवा अवधि रहने पर तबादला नहीं किया जाएगा।