भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्य शासन ने जल संसाधन विभाग के दो अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ENC मदन सिंह डावर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है
आदेश में कहा है कि निलम्बित सहायक यंत्री हरिदास अहिरवार के विरूद्ध पुलिस थाना कटारा हिल्स भोपाल में अपराध क्रमांक 205/2019 धारा 354 भादवि धारा 7/8 धारा 11 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 मामले में न्यायालय ने 6 जनवरी 2022 को तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। इस पर अब उन्हें सेवा से पदच्युत किया जाता है।
इधर जल संसाधन संभाग शाजापुर अन्तर्गत लखुन्दर बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2 मक्सी में कार्यरत अमीन बादाम सिंह देवगीर को न्यायालय मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा 15 मार्च 2022 को 6 माह का कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस पर उसे सेवा से पदच्युत करने कर दिया गया है।