बहुत से भ्रष्ट पुलिस अधिकारी होते हैं जो उच्च श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के आदेश के बाद भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं एवं नियम कानून में लापरवाही करते रहते हैं, सवाल यह है कि क्या ऐसे भ्रष्ट, लापरवाह पुलिस अधिकारी की कोई गोपनीय शिकायत होती है उच्च अधिकारियों से जानते हैं इसका जबाब।
पुलिस विनियम क्रमांक 906 एवं 907 की परिभाषा
अगर कोई पुलिस विभाग का अधिकारी या कर्मचारी कर्तव्य पालन में लापरवाही करता है या नियम, आदेश, विनियमों का ड्यूटी पर रहते पालन नहीं करता है तब ऐसे अधिकारी, कर्मचारी के गोपनीय रिपोर्ट प्रति वर्ष में 15 अप्रैल एवं 15 अक्टूबर तक महानिरीक्षक को उपमहानिरीक्षक और आयुक्त के माध्यम से भेजी जाएगी एवं उपखण्ड में सेवारत अधीनस्थ अधिकारियों की रिपोर्ट SDOP के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजी जाएगी।
विनियम क्रमांक 907 में बताया गया है कि गोपनीय रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी के क्या कर्तव्य एवं दायित्व थे एवं किस प्रकार से लापरवाही, अनुपालन किया गया सभी जानकारी लिखी जावे।
कुल मिलाकर यह है कि अगर पुलिस अधिकारी आपने कार्य में लापरवाही करता है तो लापरवाही की गुप्त रिपोर्ट विभाग द्वारा तैयार होती है एवं उस भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को पता भी नहीं रहता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
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