बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह प्रचलन ब है लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही शादी कर दी जाती है, ग्रामीण लोगो का आज भी मानना होता है की ऐसी शादी करने से कुछ नहीं होता है लेकिन वह यह नहीं जानते कि अगर इस तरह की शादी करना उनके लिए कितना भारी साबित हो सकता है बताते हैं हम।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,2006 की धारा 09 की परिभाषा
जो कोई वयस्क पुरूष 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़की से बाल विवाह करेगा या शादी राचायेगा तब ऐसे पुरूष को अधिकतम दो वर्ष की कारावास या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
नोट:- यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध हैं इस अपराध की सुनवाई एवं परिवाद जिला न्यायालय के समक्ष या अधीनस्थ कुटुम्ब न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
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