अवयस्क लडक़ी से शादी करने वाले वयस्क पुरुष के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी जानिए-The Prohibition of Child Marrige Act, 2006

बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह प्रचलन ब है लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही शादी कर दी जाती है, ग्रामीण लोगो का आज भी मानना होता है की ऐसी शादी करने से कुछ नहीं होता है लेकिन वह यह नहीं जानते कि अगर इस तरह की शादी करना उनके लिए कितना भारी साबित हो सकता है बताते हैं हम।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,2006 की धारा 09 की परिभाषा

जो कोई वयस्क पुरूष  18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग लड़की से बाल विवाह करेगा या शादी राचायेगा तब ऐसे पुरूष को अधिकतम दो वर्ष की कारावास या एक लाख रुपये जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। 

नोट:- यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय अपराध हैं इस अपराध की सुनवाई एवं परिवाद जिला न्यायालय के समक्ष या अधीनस्थ कुटुम्ब न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665

इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!