भोपाल। अंततः मध्य प्रदेश परिवहन विभाग को कमर्शियल व्हीकल और कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल पर रजिस्ट्रेशन टैक्स कम करना पड़ा। टैक्स में 70% से अधिक की कमी की गई है। दरअसल मध्यप्रदेश में नेशनल परमिट वाली बस पर ₹700 प्रति सीट के हिसाब से टैक्स लिया जा रहा था जबकि दूसरे राज्यों में यह टेक्स ₹200 प्रति सीट से कम है।
बुधवार को मंत्रालय में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में माल-यानों के कर का युक्तिकरण करने के लिए गठित समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश के बस ऑपरेटर और मॉलवाहक वाहनों के स्वामी प्रदेश में मोटरयान कर की दर अधिक होने से अन्य राज्यों में अपने वाहनों का पंजीयन करवा रहे हैं।
स्वाभाविक है इससे मध्यप्रदेश के सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। पड़ोसी राज्य में नेशनल परमिट वाली यात्री बसों के आरटीओ टैक्स का अध्ययन करने के बाद अब मध्यप्रदेश में नेशनल परमिट की बसों में मासिक कर प्रति सीट 700 रूपये के स्थान पर 200 रूपये प्रति सीट करने का निर्णय लिया जा रहा है।
वाहन पोर्टल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 7 दिन में निकालिए: परिवहन मंत्री
परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने हाल ही में प्रारंभ हुए वाहन-4 पोर्टल में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर नाराजगी जताते हुए 7 दिवस में वाहन पोर्टल में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ने कहा कि अधिकारी एवं कर्मचारी तालमेल कर समन्वय के साथ कार्य करें। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने यात्री बसों में ओव्हरलोडिंग पर नाराजगी जताते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश भी दिए।
मध्यप्रदेश में बकाया मोटरयान कर में छूट की घोषणा
निर्णय लिया गया कि पथभ्रष्ट वाहनों पर बकाया मोटरयान कर की वसूली के लिए 31 मार्च 2021 तक दी गई छूट को फिर से बढ़ाने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। बकाया राशि की वसूली हेतु सरल समाधान योजना बनाई गई है, जिसमें 5 से 10 साल पुराने वाहनों पर 40 फ़ीसदी, 10 से 15 साल पुराने वाहनों पर 50 तथा 15 साल पुराने वाहनों पर 70 फ़ीसदी और 20 साल पुराने वाहनों पर 90 फीसदी छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस योजना से परिवहन विभाग के बकाया खातों की राशि में कमी आएगी और शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि वाहनों पर मोटरयान कर की बकाया वसूली हेतु सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा।
प्राइवेट वाहनों पर विज्ञापन लगाने की अनुमति
प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के प्रावधान के तहत निजी यात्री वाहनों पर विज्ञापन लगाए जाने की योजना है। इन वाहनों पर विज्ञापन शुल्क अधिरोपित करने से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 150 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।