शिक्षक के आश्रित परिवार को ₹7100000 बीमा क्लेम देने के आदेश- INDORE NEWS

इंदौर
। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने शासकीय शिक्षक की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने के बावजूद इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। 4 साल तक मामला कोर्ट में चला। कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिक्षक के आश्रितों को 71,24,500 रुपए का भुगतान करें। कोर्ट ने शिक्षक के उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से लेकर आज तक बीमा की राशि पर 6% ब्याज देने का आदेश दिया है।

यह घटनाक्रम 28 जून 2018 का है। शासकीय स्कूल धरगांव में पदस्थ शिक्षक संजय पाटीदार नौकरी पूरी कर शाम करीब साढ़े पांच बजे घर जा रहे थे। प्रतीक्षा ढाबे के पास मोड़ पर पीछे से आए डंपर एमपी-09 एचएच 0357 के चालक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। 38 वर्षीय शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पत्नी जागृति, पुत्री श्रेया, पुत्र पार्थ, माता लक्ष्मी और पिता ताराचंद पाटीदार ने एडवोकेट गोविंद आर मीणा के माध्यम से डंपर का बीमा करने वाली श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया।

मूल्यांकन के बाद अवार्ड किया पारित 
नवम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इंदौर ने एडवोकेट मीणा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद मृतक संजय पाटीदार के स्वजन के पक्ष में 71,24,500 का अवार्ड पारित किया। न्यायालय ने बीमा कंपनी को यह आदेश भी दिया है कि वह उक्त अवार्ड राशि पर आवेदन पत्र प्रस्तुति दिनांक से छह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान भी आवेदकगण को करे।

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