मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ अब 45 वर्ष की आयु तक के आठवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी मिलेगा। युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संचालित है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र वेबसाइट https://samast.mponline.gov.in के माध्यम से भी भरे जा सकते हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भोपाल के महाप्रबंधक ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता अनुसार अब हितग्राही की आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। इसी तरह शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है।
इस योजना के तहत बैंक ऋण एवं अनुदान के माध्यम से शिक्षित बेरोजगार युवा सेवा व्यवसाय एवं स्वयं का उद्योग स्थापित कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिये जिला उद्योग केन्द्र भोपाल के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।