HIGH COURT ने कहा- NTA परीक्षा का पूरा रिकॉर्ड प्रस्‍तुत करे- INDORE NEWS

इंदौर।
 मध्य प्रदेश की इंदौर हाई कोर्ट ने NTA को छात्रा का पूरा रिकार्ड अपने जवाब के साथ कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट कहा है कि मामला आगर मालवा जिले के ग्राम भैसोदा की लीपाक्षी पुत्री बद्रीलाल पाटीदार का है। उसने 17 जुलाई 2022 को हुई नीट की परीक्षा दी थी। 

छात्रा ने 200 प्रश्नों में से 161 के जवाब दिए थे। उम्मीद थी कि उसे अच्छे नंबर आएंगे और मेडिकल कालेज में प्रवेश हो जाएगा, लेकिन 7 सितंबर को नीट का रिजल्ट आया तो उसे सभी विषय में शून्य मिला। ई-मेल से ओएमआर शीट निकालने पर पता चला कि उसमें एक भी गोला भरा नहीं है। छात्रा ने एडवोकेट धर्मेंद्र चेलावत के माध्यम से नीट के परिणाम को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की। 

मंगलवार को न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ के समक्ष याचिका की सुनवाई हुई। एडवोकेट चेलावत ने बताया कि कोर्ट ने एनटीए को छात्रा का परीक्षा से जुड़ा पूरा रिकार्ड प्रस्तुत करने को कहा है। मामले में अब 30 सितंबर को सुनवाई होगी। इसके पहले रिकार्ड प्रस्तुत करना होगा।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!