मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यूरिया सप्लाई में हुए घोटाले के दोषियों का पता लगाने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान कमिश्नर ने बताया कि किस कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर का वायलेशन
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में यूरिया सप्लाई में हुई गड़बड़ी को लेकर अफसरों की मीटिंग बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान आयुक्त ने बताया कि खाद्य डाइवर्ट करने पर फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर का वायलेशन हुआ है। 3ए, 3बी, 3सी एक्ट की धाराओं के अंतर्गत आज ही FIR की जाएगी।
मामला क्या है- 1500 मीट्रिक टन यूरिया कहां गया
उल्लेखनीय है कि 25 अगस्त को ट्रेन के जरिए करीब 2 हजार 666 मीट्रिक टन यूरिया जबलपुर आया था। इसका 70 फीसदी हिस्सा यानी करीब 1852 मीट्रिक टन यूरिया मंडला, डिंडोरी, सिवनी और दमोह भेजा जाना था, लेकिन तय की गई मात्रा के बदले महज 10 से 25 प्रतिशत की यूरिया इन जिलों में पहुंचा। बाकी यूरिया गायब हो गया।