MP KISAN NEWS- पशुओं के लिए सीमाएं सील, मेला और हाट बाजार पर प्रतिबंध

Bhopal Samachar
मध्यप्रदेश में जानवरों में लंबी वायरस के प्रकोप के चलते प्रतिबंधात्मक कार्यवाही शुरू हो गई है। बैतूल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अमनबीर सिंह बैंस ने पशुओं में लंपी स्किन डिसीज के बचाव के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। 

जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले में पशु मेला, पशु हाट बाजारों एवं जिले की सीमा क्षेत्र में पशुओं के परिवहन पर को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही अन्य जिलों/राज्यों से जिले की सीमा क्षेत्र में पशुओं का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। पशुपालकों द्वारा पशुओं को जंगलों/सार्वजनिक स्थलों पर चराई हेतु एवं सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने हेतु छोडऩे पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। 

यह आदेश आम जनता को संबोधित है एवं एक पक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश 13 सितंबर 2022 से 13 अक्टूबर 2022 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!