टीकमगढ़। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में न्यायालय के निर्देश के बाद देहात थाना पुलिस ने भाजपा नेता व पूर्व मंडी अध्यक्ष मनीराम तिवारी के बेटे अरविंद तिवारी सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने के मामले में धारा 420, 467, 468, 470, 471 के तहत मामला दर्ज किया है।
दरअसल 2 दिन पहले न्यायालय ने भाजपा नेता के बेटे अरविंद तिवारी सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। मामले की शिकायत रामबाई पत्नी सीताराम यादव निवासी बड़ागांव खुर्द ने न्यायालय में की थी। केस की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना पोर्ते ने फैसला सुनाया था। जिसमें अरविंद पिता मनीराम तिवारी, रहीस पिता मजीद खान और भुमानीदास पिता बदली अहिरवार के खिलाफ धारा 156 (3) के तहत अनुसंधान कर अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के लिए देहात थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता नेत्र प्रकाश शुक्ला ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में अरविंद तिवारी, रईस खान और भुमानीदास अहिरवार को फर्जीवाड़े का दोषी मानते हुए देहात थाने को मामला दर्ज करने के लिए निर्देशित किया था। न्यायालय ने उक्त प्रकरण आपराधिक पंजी व सीआईएस में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
यह है मामला
शिकायतकर्ता ने बताया कि 2 दिसंबर 2021 को अरविंद तिवारी सहित तीनों आरोपियों ने मेरे नाम का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर किसी अन्य महिला को रजिस्ट्रार कार्यालय ले जाकर मेरी जमीन की रजिस्ट्री करा दी थी। आरोपियों ने मेरी खसरा नंबर 263/1 रकवा 2.363 आरे जमीन फर्जी तरीके से अरविंद पिता मनीराम तिवारी के नाम करा ली थी। इस फर्जीवाड़े में गवाही के तौर पर रहीस पिता मजीद खान और भुमानीदास पिता बदली अहिरवार ने अपने आधार कार्ड लगाए थे। फर्जी रजिस्ट्री की जानकारी लगते ही राम बाई यादव ने परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा था।