मध्यप्रदेश में अनुविभागीय दंडाधिकारी नरसिंहपुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के निरीक्षण के जांच प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न अनियमितताएं मिलने पर कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग के तीन लिपिकों को निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता एवं नवीनीकरण की गड़बड़ी की जांच की जा रही है। तीनों कर्मचारी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे।
कलेक्टर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोटेगांव में पदस्थ सहायक ग्रेड- 3 श्री अतुल मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्थापना लिपिक सहायक ग्रेड- 3 श्री ललित किशोर कौरव और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लेखापाल श्री राजेश नामदेव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन आदेश मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत जारी किये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि श्री अतुल मिश्रा के कार्यकाल के दौरान सुनियोजित ढंग से सांठगांठ कर 27 लाख रूपये की शासकीय का गबन हुआ था, जिसकी जांच जारी है। श्री ललित किशोर कौरव सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कार्यालय से अनुपस्थित हैं, इस कारण से वांछित रिकार्ड प्राप्त नहीं होने से उक्त जांच प्रभावित हो रही है। श्री राजेश नामदेव द्वारा अशासकीय शालाओं की मान्यता एवं उनके नवीनीकरण के प्रकरणों में गड़बड़ी प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुई है।