मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। दिनांक 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवश्यकता एवं इच्छा के अनुसार ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल से राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति के विषय में एवं ज्ञापन क्रमांक एफ 6-1 /2021/1/9 दिनांक 24 जून, 2021 के संदर्भ में पत्र जारी करते हुए सभी विभाग अध्यक्ष, कमिश्नर, कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत को बताया गया है कि राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 17 सितम्बर, 2022 से 05 अक्टूबर, 2022 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण से प्रतिबन्ध को शिथिल करता है।
इस अवधि में प्रत्येक विभाग अपनी प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण कर सकेंगे। संदर्भित ज्ञापन दिनांक 24 जून, 2021 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति की कंडिका-7 में दिनांक 01/04/2020 से 30/06/2021 के स्थान पर दिनांक 01/09/2021 से 16/09/2022 एवं कंडिका-41 में दिनांक 31 जुलाई, 2021 के स्थान पर दिनांक 05 अक्टूबर, 2022 पढ़ा जाय।