भोपाल। राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त जिले के कलेक्टरों को कक्षा पांचवी (प्राथमिक) एवं आठवीं(पूर्व माध्यमिक) वार्षिक परीक्षा सत्र 2022- 23 के आयोजन के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश राज्य पत्र दिनांक 2 मार्च 2019 के अनुसार निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किए गए संशोधन के अनुक्रम में प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में कक्षा पांचवी और आठवीं की नियमित परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रावधान है। इस परीक्षा में निर्धारित और अर्हकारी अंक (पासिंग मार्क्स )प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों को पुनः परीक्षा का अवसर दिए जाने तथा पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उसी कक्षा में रोके जाने (डिटेंशन पॉलिसी) का प्रावधान है।
उल्लेखनीय है कि सत्र 2021- 22 मई मध्य प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत कक्षा पांचवी एवं आठवीं के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की गई थी। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश की शालाओं में अध्ययनरत बच्चे की शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान सत्र 2022- 23 में शासकीय शालाओं के साथ-साथ शासकीय मान्यता प्राप्त समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में भी NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर ही कक्षा पांचवी और आठवीं हेतु बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी परीक्षा योजना की विषय वार संपूर्ण जानकारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।