मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित स्कूलों के शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्यालय कलेक्टर जनजातीय कार्य सिवनी द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3350 दिनांक 23 सितंबर 2022 के अनुसार सभी विकास खंड अधिकारी, संकुल प्राचार्य एवं हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य को बताया गया है कि जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत कार्यरत नियमित शिक्षक अथवा शिक्षकों को क्रमोन्नति का लाभ दिया जाना है।
अतः अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत पात्र शिक्षकों के क्रमोन्नति के प्रस्ताव तैयार करके 30 सितंबर 2022 तक जमा करना सुनिश्चित करें। क्रमोन्नति हेतु पात्र शिक्षकों के प्रस्ताव के साथ पात्रता दिनांक के 5 वर्ष पूर्व के गोपनीय प्रतिवेदन, सेवा पुस्तिका की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति एवं सेवा पुस्तिका में अंकित सेवा प्रारंभ दिनांक की छाया प्रति, प्रथम नियुक्ति आदेश की छाया प्रति, राज्य शासन में संविलियन आदेश की छाया प्रति एवं पिछले 5 वर्षों में अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं आपराधिक प्रकरण संबंध जानकारी, ना होने की स्थिति में प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्ताव प्रेषित करें।