भारत के निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मतदाता पंजीयन प्रक्रिया को बदल दिया है। अधिकारियों का कहना है कि गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
- वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए पहले की तरह फॉर्म 6 भरा जाएगा, परंतु यह बदल गया है।
- फॉर्म में आधार नंबर लिखना होगा। वोटर कार्ड आधार कार्ड से लिंक होकर ही आएगा।
- जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया है।
- आवेदक की आयु सीमा विवाद के निपटारे के लिए भी नियम बदले गए हैं।
- फॉर्म में पूरा जन्मदिन अंक लिखना होगा।
- अपनी आयु प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण-पत्र, आधार, पैन कार्ड, चालन अनुज्ञप्ति, पासपोर्ट, कक्षा 10 या 12 वीं की अंक सूची में से कोई एक दस्तावेज अटैच करना होगा।
अपने पते की पुष्टि (एड्रेस प्रूफ) करनी होगी। इसके लिए एक साल पुराना पानी, बिजली या गैस कनेक्शन का दस्तावेज। यह नहीं है तो डाकघर की पासबुक, किसान संबंधी अभिलेख, पट्टा संबंधी दस्तावेज भी मान्य होंगे।