भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हबीबगंज पुलिस थाना क्षेत्र में कक्षा 10 में पढ़ने वाली 15 साल की एक लड़की का उसी के घर में रेप होता था। लड़की आधी रात के बाद घर की बालकनी में आ जाती थी और मोहल्ले का एक लड़का यह देख कर उसके घर में घुस आता था। एक कमरे में उसकी मां और छोटा भाई सो रहे होते थे, दूसरे कमरे में उसका रेप हो रहा होता था।
पुलिस के मुताबिक, बांसखेड़ी कोलार रोड निवासी 15 साल की किशोरी निजी स्कूल में 10वीं की छात्रा है। उसने पुलिस को बताया कि करीब 1 महीने पहले वह मल्टी की सीढ़ियों में बैठी थी। तभी राहुल आया। उसने मेरा नाम पूछा और मोबाइल नंबर मांगा। इसके बाद हम दोनों बातचीत करने लगे।
लड़की ने अपनी शिकायत में बताया है कि, 18 सितंबर की रात करीब 2 बजे मैं घर की बालकनी में खड़ी हुई थी। राहुल ने मुझे देख लिया। इसके थोड़ी देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो राहुल घर में घुस आया। बगल के कमरे में मां और भाई सो रहे थे। राहुल मुझे कमरे में ले गया और दरवाजा बंदकर रेप किया।
इसी तरह कई बार रेप कर चुका है: इंस्पेक्टर भदोरिया
टीआई मनीष राज भदौरिया ने बताया कि आरोपी लड़का, पीड़ित लड़की के मोहल्ले में रहता है। अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। छात्रा का कहना कि इससे पहले भी राहुल उसके साथ कई बार रेप कर चुका है। वह जब भी लड़की को अकेला देखता था, घर में घुस आता था।
काम की कानूनी बात- General knowledge
आईपीसी की धारा 376 के तहत यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है, तब ऐसी लड़की की सहमति के साथ बनाया गया संबंध भी बलात्कार माना जाता है। पोस्को एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ उनके माता-पिता की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। उनसे बातचीत भी नहीं की जा सकती।