भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत संचालित सभी स्कूलों में से तीन श्रेणी के स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। यदि किसी शिक्षक का ट्रांसफर हो गया है तो उसे रिलीव ना किया जाए।
अभय वर्मा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखें पत्र क्रमांक 37 दिनांक 21 अक्टूबर 2022 के अनुसार स्कूल शिक्षा से जुड़े सभी कर्मचारियों के ट्रांसफर ऑनलाइन प्रक्रिया से किए जा रहे हैं। पदांकन करना देश भी ऑनलाइन प्रक्रिया से जारी किए जा रहे हैं।
मध्यप्रदेश शासन ने डिसीजन लिया है कि सीएम राइज स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालयों एवं मॉडल स्कूलों में पदस्थ शिक्षक कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाना है। यदि किसी कारणवश इन स्कूलों के किसी भी शिक्षक का ट्रांसफर आर्डर जारी हो जाता है तो उसे कार्यमुक्त नहीं किया जाए। ऐसे प्रश्नों की लिस्ट बनाकर निराकरण के लिए कमिश्नर डीपीआई ऑफिस भोपाल भेज दी जाए।