गिरफ्तारी का एक सामान्य रूप है देश की अनेक सामान्य विधियों के अंतर्गत आये दिन गिरफ्तारियां की जाती हैं। कभी इन गिरफ्तारियां के ठोस कारण होते हैं तो कभी कभी आशंका (संदेह) के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अतः ऐसे गिरफ्तार व्यक्तियों को स्वतंत्रता एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए न केवल सामान्य विधियों में संरक्षण संविधान के मौलिक अधिकार प्राप्त है जानिए।
भारतीय संविधान अधिनियम,1950 के अनुच्छेद 22 (1) की परिभाषा
गिरफ्तार व्यक्ति का सबसे पहला अधिकार गिरफ्तारी का कारण जानने का है। गिरफ्तारी का कारण बताये बिना किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से लम्बे समय तक कैद नहीं रखा जा सकता है।
क्योंकि गिरफ्तारी का कारण जाने बिना गिरफ्तार व्यक्ति अपनी समुचित प्रतिरक्षा नहीं कर सकता है यहाँ तक कि जमानत पर छूट जाने के बाद भी उसका यह अधिकार बना रहता है, यह गिरफ्तार व्यक्ति का संवैधानिक एवं मौलिक अधिकार है।
Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
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