GWALIOR नगर निगम अधिकारी सस्पेंड, मप्र सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन

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ग्वालियर।
मध्य प्रदेश में ग्वालियर अपर कलेक्टर इच्छित गढ़पाले ने नगर निगम के कर संग्राहक उत्तम सिंह जादौन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत किए जा रहे घर-घर सर्वेक्षण की समीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर निगम के कर संग्राहक उत्तम सिंह जादौन द्वारा 13 दिन में मात्र 17 घरों का सर्वेक्षण कार्य किया गया है। 

कर संग्रहक उत्तम सिंह जादौन का यह कार्य सौंपे गए दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरते जाने के साथ-साथ मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में विहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश अपर कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं।

किशोर कान्याल के अनुमोदन पर कर संग्रहक श्री जादौन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश पारित किए गए। निलंबन अवधि में श्री जादौन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नगर निगम के पार्क विभाग में रहेगा।

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