इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश और मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की गाइडलाइन के बाद कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला इंदौर द्वारा सभी कर्मचारियों और स्कूलों के प्राचार्य के नाम जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि टू व्हीलर पर आने वाले शिक्षक एवं कर्मचारियों को बिना हेलमेट प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
पत्र क्रमांक 8179 दिनांक 21 अक्टूबर 2022 में लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में स्कूलों में दोपहिया वाहन पर आने वाले शासकीय कर्मचारी एवं छात्रों को पिक एंड ड्रॉप करने वाले उनके परिजनों को हेलमेट धारण करना अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन के माध्यम से स्कूल अथवा स्कूल शिक्षा से जुड़े किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रवेश करने का प्रयास करेगा। उसे रोक दिया जाए। यदि वह विवाद करे तो पुलिस को सूचित करें।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा इंटर ऑफिस मेमो में भोपाल एवं इंदौर के पुलिस कमिश्नर और शेष सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी कर्मचारी जो दो पहिया वाहन पर परिवहन करते हैं, अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करेंगे। सभी अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इसके लिए आदेशित करेंगे एवं उल्लंघन की दृष्टि में हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के दोषी माने जाएंगे।