जबलपुर। इलैयाराजा टी, कलेक्टर जबलपुर मध्य प्रदेश में स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं कि उनके क्षेत्राधिकार जबलपुर जिले में जिस भी दुकानदारी आम नागरिक के हाथ में पॉलिथीन नजर आई उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और रासुका की कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि जागरूकता का अभियान और अपील का समय खत्म हो गया है। प्रतिबंध लागू हुए 3 महीने बीत चुके हैं, अब कड़ी कार्रवाई होगी।
इलैयाराजा टी, कलेक्टर ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की लगातार समझाइश दी जा रही है। कार्रवाई भी हो रही है। अब और सख्ती की जाएगी। प्रतिबंधित पालीथिन का बिक्रय व उपयोग करते पाए जाने वालों पर अब सीधे एफाआइआर की जाएगी। इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो बारंबार इस अवैध कारोबार में संलग्न लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वो इस दिशा में लंबे समय से व्यापारियों एवं आमजन को समझाइश दे रहा है। व्यापारियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई भी किया चुकी है। दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाई जा चुके हैं परंतु किसी पर कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 1 महीने में 90 क्विंटल पॉलिथीन पकड़ी जा चुकी है।