जबलपुर। कलेक्टर ने शहर के आस-पास वाले 100 गांव की जमीन की रजिस्ट्री, डायवर्सन और नामांतरण पर रोक लगा दी गई है। इन जमीनों पर दर्जनों बिल्डर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट में ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट हो चुका है। कुछ प्रोजेक्ट में डायवर्सन होना है और कुछ प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री होना बाकी है। अचानक प्रतिबंध लगाए जाने से तनाव की स्थिति बन गई है।
रिंग रोड के लिए जमीन का अधिग्रहण करने के बाद ही रोक हटाएंगे: कलेक्टर
इलैयाराजा टी, कलेक्टर, जबलपुर ने बताया कि जबलपुर की छह तहसील से लगे उन गांवों की जमीन के क्रय-विक्रय और नामांतरण-डायवर्सन पर रोक लगाई है, जहां से रिंग रोड़ गुजरना है। हालांकि जिन मामलों में पंजीयन आवश्यक होगा, उसमें संबंधित भूअर्जन अधिकारी से लिखवाकर लाना होगा कि संबंधित जमीन अधिग्रहण में नहीं आती है, जिसके बाद पंजीयन किया जा सकता है। जमीन अधिग्रहण का काम होते ही रोक हटा दी जाएगी।
खसरा नंबर आने के बाद थोड़ी राहत मिलेगी
पंजीयन कार्यालय की ओर से बताया गया है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (NHAI) द्वारा रिंग रोड बनाई जा रही है। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसलिए उन्होंने गांव के नाम की लिस्ट भेज कर कलेक्टर के माध्यम से रजिस्ट्री पर रोक लगवा दी है। अभी खसरा नंबर नहीं दिया गया है इसलिए स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और जबलपुर के आसपास वाले सभी गांव की रजिस्ट्री रोक दी गई है। खसरा नंबर आ जाने के बाद जो जमीन अधिग्रहण के बाहर की होगी, उसकी रजिस्ट्री शुरू करेंगे। खसरा नंबर कब तक आएंगे यह NHAI पर डिपेंड करता है।