जबलपुर। लेबर कमिश्नर श्री वीरेंद्र सिंह राऊत की कोर्ट से जबलपुर नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ को कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में 45 दिन का लास्ट चांस दिया गया है। यदि उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू की जाए।
यह मामला जबलपुर नगर निगम के कर्मचारी माखनलाल पटेल व उमाशंकर पटेल के वेतनमान से जुड़ा हुआ है। श्रम न्यायालय की ओर से आदेश दिया गया था कि दोनों कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के दिनांक से नियमित वेतनमान का लाभ दिया जाए। लेबर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जबलपुर नगर निगम के कमिश्नर ने आदेश का पालन नहीं किया। ऐसी स्थिति में दोनों कर्मचारियों ने नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही की अनुमति के लिए श्रम न्यायालय में निवेदन किया है।
लेबर कमिश्नर वीरेंद्र सिंह राउत ने नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ को 45 दिन का अंतिम अवसर दिया है। यदि इस अवधि में लेबर कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ औद्योगिक विवाद अधिनियम के उल्लंघन का मामला सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। लेबर कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही के लिए कर्मचारियों को अनुमति दे दी जाएगी।