भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी एवं प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेने के बाद यदि कोई स्टूडेंट कॉलेज चेंज करना चाहता है तो उसके लिए ऑप्शन ओपन हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया है कि 20 अक्टूबर तक कॉलेज बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार स्टूडेंट को कॉलेज चेंज करने का पर्याप्त कारण बताते हुए अपनी एप्लीकेशन कॉलेज प्रिंसिपल के अप्रूवल के साथ कॉलेज में सबमिट करनी होगी जहां पर उसका एडमिशन हो गया है। दोनों कॉलेज प्रिंसिपल की NOC के बाद दिनांक 20 अक्टूबर तक महाविद्यालय स्थानांतरित कर सकते हैं।
विद्यार्थी के स्थानांतरण आवेदन पर दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य की सहमति आवश्यक होगी। एक दिवस में एक ही पाठ्यक्रम में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर रिक्त स्थान अनुसार मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे। प्रवेश स्थानांतरण में पूर्व महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थी से लिया गया सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क 3 दिवस की समयावधि में स्थानांतरित महाविद्यालय को अंतरित करना अनिवार्य होगा।
विद्यार्थियों के पूर्व प्रवेशित महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि पर्याप्त कारण होने पर विद्यार्थी को अन्य महाविद्यालय में जाने के लिये सहमति दी जाना अनिवार्य होगा।
शैक्षणिक सत्र 2023-24 से स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद महाविद्यालय स्थानांतरण की कार्यवाही 30 दिवस की समयावधि में पूर्ण की जायेगी।
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