बैतूल। जिले में वर्ष 2022-23 के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए पांच कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। जिले के इच्छुक एफपीओ सादे कागज में आवेदन सहायक कृषि यंत्री कृषि अभियांत्रिकी कोठी बाजार बस स्टेंड के पीछे बैतूल को 31 अक्टूबर 2022 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त आवदेन में सामान्य जानकारी के साथ एफपीओ का पंजीयन एवं किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य का विवरण प्रस्तुत करना होगा। जिसमें से प्रथम आएं-प्रथम पाएं के आधार पर आवेदन का चयन किया जाएगा।
नियम एवं शर्तें-
कस्टम हायरिंग केन्द्रों के अंतर्गत अनिवार्य एवं ऐच्छिक यंत्रों का क्रय कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय के ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पंजीकृत निर्माताओं के माध्यम से करना होगा। उक्त यंत्रों के क्रय पर सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार केन्द्र में रखे गये कृषि यंत्रों तथा उपकरणों की कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम राशि 10 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध होगा। एक केन्द्र में अधिकतम राशि 25 लाख रुपए तक के कृषि यंत्र तथा उपकरण रखे जा सकते हैं।
कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना बैंक ऋण के अंतर्गत करना अनिवार्य होगा। जिसका लॉक-इन पीरियड न्यूनतम 4 वर्ष होगा। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा संचालित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के पोर्टल पर भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगा। साथ ही आवेदन की आयु 18 से 40 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता 12वीं एवं जिस ग्राम में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित हो चुके हैं, उस ग्राम के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।