MP NEWS- शिवपुरी के घूसखोर शिक्षक को 4 साल की जेल, मासूमों के मध्यान भोजन में रिश्वत का मामला

भोपाल
। मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में एक शासकीय शिक्षक राजपाल यादव रिश्वतखोरी का दोषी पाया गया है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्री शिव कांत ने उसे 4 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। इस मामले में बीएसी गुरूप्रसाद शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। 

अभियोजन से मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय में इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी हजारीलाल बैरवा द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि राधा स्व-सहायता समूह की महिला संचालक धनोबाई जाटव बदरवास के खाई खेड़ा स्कूल में मध्यान्ह भोजन वितरण करना चाहती थी। उनके पति श्री रमेश जाटव ने शासन के नियम अनुसार जब बीएसी गुरूप्रसाद शर्मा से बात की तो उन्होंने राजभान यादव से बात करने के लिए कहा और यह भी बताया कि इसके लिए ₹20000 रिश्वत देनी होगी। 

दिनांक 30 अगस्त 2017 को रमेश जाटव ने शासकीय स्कूल के शिक्षक राजभान यादव को बदरवास स्टेट बैंक के सामने ₹5000 रिश्वत दी। इसके बाद भी जब काम नहीं हुआ तो रमेश जाटव ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत कर दी। शिकायत की पुष्टि के बाद दिनांक 7 सितंबर को प्लानिंग के तहत शिक्षक राजभान यादव को रिश्वत की दूसरी किस्त ₹5000 दी गई। इसी समय लोकायुक्त पुलिस ने शिक्षक को पकड़ लिया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। 

इस घटनाक्रम में लोकायुक्त पुलिस ने बीएसी गुरूप्रसाद शर्मा को नामजद नहीं किया जिनके कहने पर शिक्षक राजभान यादव द्वारा मध्यान भोजन के मामले में रिश्वत ली जा रही थी। 

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