इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की पहल के बाद मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के नियम बदले जाएंगे। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी कार्यपरिषद का सुझाव है कि प्राइवेट कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के समय उनके हित सुरक्षित रखे जाएं। उन्हें हर बार कॉलेज कोड 28 के तहत इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना ना पड़े। उनके अनुभव का उन्हें लाभ मिलना चाहिए।
मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से प्राइवेट कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर नियमों में संशोधन नहीं हुआ है। कालेज बदलते ही शिक्षकों को साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरना होता है। सिफारिश के बाद ही शिक्षकों को कालेज में नियुक्ति मिलती है। अनुभव होने के बावजूद शिक्षकों को साक्षात्कार देना पड़ता है। फिर भी वेतन बराबर नहीं मिलता है। शिक्षकों की शिकायत के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद सदस्यों ने नियमों में बदलाव को सुझाव दिए और विश्वविद्यालय ने जुलाई में समन्वय समिति को भेजा।
सदस्य डा. विश्वास व्यास का कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति नियमों में संशोधन होना है। सुझाव पर समिति की बैठक होगी, जिसमें बाकी विश्वविद्यालयों से भी चर्चा होगी। उसके आधार पर शिक्षकों की भर्तियां हो सकेगी। वे बताते है कि नियमों में संशोधन से शिक्षकों को राहत मिलेगी और वेतन तय हो सकेगा। सूत्रों का कहना है कि राजभवन इस मामले में जल्दी ही एक मीटिंग कॉल करने जा रहा है। इसमें सभी कॉलेजों के कुलपति अपना ओपिनियन रखेंगे और फिर फाइनल डिसीजन होगा।