भोपाल। मध्यप्रदेश शासन ने सभी प्रकार के कर्मचारियों (चाहे वह नियमित शासकीय कर्मचारी हो अथवा आउटसोर्स कर्मचारी या फिर अन्य किसी भी प्रकार की कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी अथवा श्रमिक) को अक्टूबर महीने का वेतन जो नवंबर के महीने में दिया जाना चाहिए, दीपावली से पहले भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि दिनांक 20 अक्टूबर से लेकर दीपावली के पहले तक सभी प्रकार के वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। आदेश का पालन न करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि आउटसोर्स एजेंसी को भी माह अक्टूबर हेतु व्यवसायिक सेवाओं के लिए देय राशि का भुगतान भी 20 अक्टूबर अथवा पश्चातवर्ती तिथियों में किया जाये, जिससे वे आउटसोर्स कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान कर सकें।
राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, स्वशासी निकायों आदि संस्थानों को परामर्श दिया है कि वे अपने संस्थानों के कर्मचारियों को अक्टूबर के महीने का वेतन दीपावली से पहले भुगतान करें।