भोपाल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी संजय श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दीपावली की छुट्टी के दिन निलंबन आदेश जारी किया गया, क्योंकि उनका एक ऑडियो वायरल हो गया था और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया था। शाम को ही सुनिश्चित हो गया था कि संजय श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया जाएगा। सुबह सबसे पहले निलंबन आदेश जारी किया गया।
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय के कमिश्नर अभय वर्मा द्वारा जारी निलंबन आदेश क्रमांक 1034 दिनांक 24 अक्टूबर 2022 में लिखा है कि, श्री संजय श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी, म.प्र. के संबंध में एक ऑडियो वायरल हुआ है। उक्त ऑडियो में श्री श्रीवास्तव द्वारा स्थानांतरण संबंधी अनुचित टिप्पणी करते हुए जिला अर्न्तगत कार्यरत् शिक्षिका से स्थानांतरण संबंधी अमर्यादित वार्तालाप की है। जिला शिक्षा अधिकारी के रुप में कार्यरत होकर श्री श्रीवास्तव का उक्त वार्तालाप पूर्णतः अशोभनीय है । उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत हो कर गंभीर कदाचरण, पदीय गरिमा के विपरित एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।
अतएव श्री संजय श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-शिवपुरी म.प्र. को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के उपनियम 9 अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र रहेगा एवं निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।