भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में विस्तार करते हुए कार्मिकों के स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण की सुविधा को और अधिक सरल बनाते हुए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रारंभ की है।
कंपनी ने कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं लाइन स्टॉफ को स्वयं अथवा परिवार में किसी सदस्य की बीमारी, सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम की अवधि, पति/पत्नी के शासकीय सेवा में कार्यरत होने पर / शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में कार्यरत होने पर / संविदा अथवा अषासकीय सेवा में कार्यरत होने तथा अन्य कारणों से उनके स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की है। स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर उपलब्ध है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि इस नई व्यवस्था से कंपनी कार्मिक विभिन्न दफ्तरों में जाए बिना आवेदन कर सकेंगे एवं आवेदन में दिये गये विकल्प स्थानों पर अपना स्थानान्तरण करा सकेंगे।
कंपनी ने कहा है कि कार्मिक 03 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अपने स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। कोई भी कार्मिक एक ही बार ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत (सबमिट) कर सकेगा एवं स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे, किसी भी स्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।