जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अशोक कुमार गुप्ता विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन मामले में न्यायधीश श्री एमएम भट्टी ने उनका ट्रांसफर आर्डर स्थगित कर दिया है। श्री गुप्ता के रिटायरमेंट में मात्र 1 वर्ष का समय बचा है और डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर पॉलिसी के विरुद्ध उनका स्थानांतरण कर दिया था।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए बताया कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ सहायक शाखा प्रबंधक के पद पर वेयरहाउस कारपोरेशन रहली जिला सागर में कार्यरत है। आवेदक का स्थानांतरण दिनांक 28/6/2022 को शाखा प्रबंधक के पद पर दमोह कर दिया गया था, जिस पर आवेदक ने प्रमुख सचिव खाद्य विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। जिसका निराकरण नहीं हुआ।
आवेदक ने माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की एवं बताया गया कि याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति के मात्र 1 वर्ष बचे हुए हैं ऐसी स्थिति में उसका स्थानांतरण करना नियम विरुद्ध है एवं स्थानांतरण नीति 2021-22 के विरुद्ध है। माननीय न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आवेदक का स्थानांतरण दिनांक 28/6/2022 को जिला सागर से जिला दमोह स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है एवं एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का 45 दिनों के अंदर निराकरण करने का आदेश पारित किया है तथा यह भी आदेशित किया है कि आवेदक अपनी पूर्व की संस्था में कार्य करता रहेगा। प्रकरण में आवेदक का पक्ष एड सत्येंद्र ज्योतिषी एवं सौरभ सोनी ने रखा।