मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंदौर ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के रिजल्ट में महिला आरक्षण के विषय में स्पष्टीकरण जारी किया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बताया कि सोशल मीडिया और कुछ डिजिटल समाचार पत्रों में भ्रामक जानकारी प्रसारित हो रही है। जिसे स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
MPPSC महिला आरक्षण का फार्मूला
1. महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों का प्रत्येक वर्टिकल वर्ग (अनारक्षित / अ.जा./अ.अ.जा./अ.पि.वर्ग:/ ई.डब्ल्यू.एस.) में हॉरिजेण्टल आरक्षण होता है।
2. दिव्यांगों का उनके दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर हॉरिजेण्टल आरक्षण होता है।
3. प्रत्येक वर्टिकल वर्ग में महिलाओं हेतु विज्ञापित पदों के न्यूनतम 20 गुना महिलाओं को लिया जाना अनिवार्य है।
MPPSC- महिला और पुरुष का कट ऑफ एक समान क्यों है
4. महिला आरक्षण नीति के अनुसार प्रत्येक वर्टिकल वर्ग 20 गुना या उससे अधिक महिलाएं यदि ओपन मेरिट में पहले ही शॉर्टलिस्टेड हो गई हो तो अतिरिक्त रूप से उस वर्ग में महिलाओं को लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इस परिस्थिति में उस वर्ग की महिलाओं का कट ऑफ मार्क्स पृथक से घोषित नहीं किया जाता है। यही परिस्थिति राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के परिणाम में निर्मित हुई है।
MPPSC- महिलाओं के कट ऑफ मार्क्स अलग से घोषित कब करते हैं
5. किंतु यदि किसी वर्टिकल वर्ग में ओपन मेरिट में महिलाओं की संख्या 20 गुना से कम है तो जितनी भी संख्या में कमी हो ठीक उतनी ही संख्या में उस वर्ग की महिलाओं को ओपन मेरिट के नीचे से शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित होने पर संबंधित वर्ग की महिलाओं के कट ऑफ मार्क्स पृथक से घोषित किए जाते है।
6. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय राजेश डारिया विरुद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग (सिविल अपील क्रमांक 3132/2007) का अवलोकन किया जा सकता है।
7. अतः आयोग द्वारा घोषित किए जाने वाले परीक्षा परिणामों में महिला आरक्षण नीति का पूर्ण रूपेण पालन किया जाता है।