भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलसचिव के पद पर भर्ती के लिए नियम बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय कुलसचिव के लिए कुल 14 वैकेंसी हैं। इनमें से चार पद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा और 10 प्रमोशन द्वारा भरे जाएंगे।
मध्यप्रदेश शासन ने विश्वविद्यालयों में कुलसचिव की नियुक्ति के नियम बदल दिए हैं। अब न्यूनतम 32 और अधिकतम 45 साल की उम्र तक के व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त किया जा सकेगा। शासन पहली बार सीधी भर्ती करेगा। कुलसचिव बनने के लिए मान्यता प्राप्त संस्था में 10 वर्ष का प्रशासनिक, अकादमिक और शैक्षणिक अनुभव जरूरी होगा।
कुलसचिव के पद पर सीधी भर्ती मध्य प्रदेश में पहली बार हो रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। हालांकि यह अभी तय नहीं हुआ है कि इन पदों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी या साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।
इनका कहना है
मप्र में कुलसचिव के 14 पद हैं, इनमें से चार पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती से करने का प्रावधान मप्र में पहली बार किया है। शेष नियम यथावत रहेंगे। डीपी सिंह, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग