मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन इंदौर द्वारा राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा के सभी उम्मीदवारों के नाम एक जरूरी सूचना जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि 2 खंडों में आयोजित होने वाले पेपर में न्यूनतम प्राप्तांक का फार्मूला क्या होगा।
मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग से जारी विज्ञप्ति में लिखा है कि, आयोग द्वारा राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा परीक्षा के अतिरिक्त अन्य पदों (दंत शल्य चिकित्सक, सहायक पशु चिकित्सा शल्यज्ञ, राज्य अभियांत्रिकी सेवा इत्यादि) की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली से लिखित परीक्षाएं जिनमें प्रश्नपत्र दो खण्डों (खण्ड (अ) मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान एवं खण्ड (ब) विषय से संबंधित) में आयोजित की जाती है।
परीक्षा योजना एवं विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए प्रत्येक खण्ड में 40 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन ) के लिए 30 प्रतिशत पृथक-पृथक न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
सरल शब्दों में समझाएं तो यह कि जो पेपर 2 खंडों में आयोजित होते हैं, उनमें दोनों खंडों में न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य हैं। एक प्रकार से दोनों खंडों को 2 पेपर की मान्यता दे दी गई है।