ग्वालियर। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी की गई एक लिस्ट को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा निरस्त कर दिया गया है। एक याचिका में दोनों पक्षों की परीक्षा के बाद उच्च न्यायालय ने पाया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के नियम को नजरअंदाज करके लिस्ट जारी कर दी थी।
हाई कोर्ट ग्वालियर ने नीलेश लोखंडे की याचिका को स्वीकार करते हुए MPPSC की सूची को निरस्त कर दिया है। इस सूची में ऋषि पाठक को साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया था। सिंगल बेंच ने माना कि संबंधित विभाग के आयुक्त की आपत्ति को दरकिनार करते हुए एमपीपीएससी ने ऋषि पाठक को नियुक्त किया, जबकि उसके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं थी।
MPPSC पर 50 हजार रुपए का जुर्माना
हाई कोर्ट ने इस मामले में MPPSC पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, साथ ही संस्कृति विभाग को याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने और पात्र होने की स्थिति में साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया।