भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिवों को सूचित किया गया है कि वित्त मंत्रालय के परामर्श के आधार पर तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शर्तों का निर्धारण हो गया है। नवीन शर्तों के अनुसार ही जॉब नोटिफिकेशन जारी करेंगे और सरकारी नौकरी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
यदि रिक्त पदों की संख्या 1-50 तक है तो पद पूर्ति एक बार में की जावे। रिक्त पदों की संख्या 51-500 तक है तो टोटल वैकेंसी, टोटल स्वीकृत पदों का 50% से कम है तो एक बार में और यदि 50% से अधिक है तो जितने पद रिक्त हैं उनमें से आधे सन 2023 में और आधी सन 2024 में भरे जाएं।
जिन संबंधों में रिक्त पदों की संख्या 500 से अधिक है, लेकिन वह संख्या कुल स्वीकृत पदों के 33% से कम है तो सन 2023 में एक साथ भर्ती की जाएगी। यदि वैकेंसी 33% से अधिक है तो भर्ती की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी।
प्रथम चरण सन 2020-23 में और द्वितीय चरण सन 2023-24 में पूरा किया जाएगा। यानी विधानसभा चुनाव 2023 से पहले दूसरे चरण का विज्ञापन जारी हो जाएगा।
प्रत्येक चरण में 33% वैकेंसी ओपन की जाएगी।
यदि संवर्ग में कुल स्वीकृत पदों के सामने टोटल वैकेंसी 66% से कम है तो दो चरणों में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
मध्यप्रदेश में विधानसभा से लोकसभा चुनाव तक भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी
सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल से जारी आज के समाचार से यह स्पष्ट हो गया है कि विधानसभा चुनाव 2023 तक 100000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो जाएंगे परंतु 100000 पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किए जाएंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव 2024 तक चलती रहेगी।