18 साल से कम उम्र की लड़की को प्यार में धोखा देने वाले लड़के को 20 साल की जेल- MP NEWS

Bhopal Samachar
जबलपुर
। विशेष न्यायाधीश बरखा दिनकर ने 18 साल से कम उम्र की लड़की को प्यार में धोखा देने वाले लड़के अमित गोटिया को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अमित ने लड़की के साथ झूठा प्यार जता कर फिजिकल रिलेशन बना लिए थे। यहां बताना जरूरी है कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ किसी भी प्रकार का संबंध बनाना अपराध माना जाता है। फिर चाहे उसकी अथवा उसके माता-पिता की स्वीकृति ही क्यों ना हो। 

अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 18 जनवरी, 2022 को पीड़िता के पिता ने अधारताल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपित अमित उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। मैत्री नगर ले जाकर किराये के मकान में रखा। शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लिए। 

पीड़िता ने जब अमित से शादी के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया और उसे आटो में बैठाकर कर छोड़ दिया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने अमित के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी। 

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!