लोक शिक्षण संचालनालय ने परीक्षा के समय आयु 18 वर्ष घोषित की
जबलपुर। मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार, पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु, न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई थी। इसी क्रम में श्री अभिषेक कछवाहा एवं 64 अन्य अभ्यर्थियों द्वारा पात्रता परीक्षा मे शामिल होकर परीक्षा पास कर ली है थी,
डीपीआई ने काउंसलिंग से पहले न्यूनतम आयु बदल कर 21 वर्ष कर दी
परंतु, आयुक्त लोक शिक्षण , भोपाल द्वारा दिनाँक 27/10/22 को कॉउंसिल हेतु, निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमे भर्ती नियमों अर्थात मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 के नियम आठ अनुसूची 3 के हवाले से 01/01/22 को 22 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही कॉउंसिल भर नियुक्ति हेतु पात्र हैं।
जब नौकरी नहीं देनी थी तो परीक्षा में क्यों बुलाया
परिणामस्वरूप, अभिषेक कछवाहा एवम 64 अन्य द्वारा भर्ती नियमो को चुनौती देने वाली याचिका जबलपुर उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। उक्त याचिका में दिनाँक 01/01/22 को 21 वर्ष की आयु को नियुक्ति एवं काउंसिल को संवैधानिक प्रावधानों का अतिक्रमण बताया गया है। उक्तानुसार, भर्ती नियम को निरस्त करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों की ओर उच्च न्यायालय, जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी, पैरवी कर रहे हैं।