नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाइज के लिए इंपोर्टेंट न्यूज़ है। DoPPW का कहना है कि Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 केंद्रीय कर्मचारी अपने जीवन काल में केवल एक बार ही lump sum pension payout प्राप्त कर सकता है।
केंद्रीय कर्मचारी बेसिक पेंशन का कितना हिस्सा एकमुश्त निकाल सकता है
डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने अपने मेमोरेंडम में कहा है कि Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 के मुताबिक, पेंशन का लमसम पेआउट की एक बार से ज्यादा अनुमति नहीं है। Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 के 5वें नियम के हिसाब से एक सरकारी कर्मचारी अपने बेसिक पेंशन का 40 प्रतिशत हिस्सा एकमुश्त निकाल सकता है, लेकिन वो ऐसा एक बार ही कर सकता है।
केंद्रीय कर्मचारी को कम्यूटेशन एप्लीकेशन में पूरी डिटेल देनी होगी
रूल में कहा गया है कि कम्यूटेशन के ऐप्लीकेशन में Form 1 या Form 1-A या Form 2 में जो भी हो, उसमें ऐप्लीकेंट को यह बताना होगा कि वो अपने पेंशन के कितने हिस्से को आंशिक तौर पर निकालना चाहता है या फिर उसे यह बताना होगा कि वो बेसिक पेंशन के अधिकतम 40 फीसदी या फिर ऐसी कम लिमिट के अंदर कॉम्यूट या आंशिक तौर पर निकासी करना चाहता है।