भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है एवं प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार धर्म को पूजने का अधिकार है एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक सम्प्रदाय को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है क्या है धार्मिक सम्प्रदाय पहले ये जानना आवश्यक है।
धार्मिक सम्प्रदाय
व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी धार्मिक विशेष से संबंध रखता है या कोई संगठन, संस्था, समूह जो एक विशिष्ट नाम से संबंधित हो जो व्यक्ति विशेष न होकर समुदाय या संगठन आदि के नाम से बना होता हैं उसे धार्मिक सम्प्रदाय कहते हैं।
साधारण शब्दों में अगर कहे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष को मिलता है एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार विशेष व्यक्ति को न मिलकर किसी धार्मिक सम्प्रदाय जैसे की ट्रस्ट, समुदाय,समूह, धार्मिक संस्थान, हिंदुत्ववादी संगठन, मुस्लिम समुदाय संगठन आदि को प्राप्त होते हैं।
अनुच्छेद 26 के मौलिक अधिकार सरकारी संस्था को प्राप्त नहीं, जानिए
किसी शासकीय अधिनियम द्वारा बनी हुई संस्था को अनुच्छेद 26 का धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है अजीज बासा बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की स्थापना एक अधिनियम(विधायिका) द्वारा की गई थी इसलिए मुसलमान समुदाय द्वारा उसके लिए पोषण का दावा नहीं किया जा सकता है। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) :- लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com