जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका नरेंद्र त्रिपाठी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश जारी करते हुए आवेदक ट्रांसफर को स्थगित करते हुए, उसकी पूर्व की संस्था शासकीय माध्यमिक शाला बडखेरा तहसील मझौली जिला जबलपुर में कार्य करने की अनुमति प्रदान की है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एड सत्येंद्र ज्योतिषी ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए बताया कि याचिकाकर्ता अध्यापक गणित विषय के पद पर शासकीय माध्यमिक शाला बडखेरा में कार्यरत है। आवेदक का स्थानांतरण दिनांक 21/10/2022 को बरखेड़ा जबलपुर से छिंदवाड़ा 250 किलोमीटर दूर हो गया था। आवेदक विद्यालय में एकमात्र गणित का शिक्षक है उक्त आवेदक का स्थानांतरण होने पर साला गणित विषय से शिक्षक विहीन हो जाएगी। याचिकाकर्ता की पुत्री कक्षा 12वीं में अध्यनरत है इस तरीके से स्थानांतरण करने से उसका शैक्षणिक वर्ष प्रभावित होगा।
शिक्षण सत्र के बीच में स्थानांतरण होना स्थानांतरण नीति के विरुद्ध है। क्योंकि आवेदक गणित विषय का एकमात्र शिक्षक है ऐसी स्थिति में उसका स्थानांतरण होना स्थानांतरण नीति के विरुद्ध है। आज दिनांक तक आवेदक के स्थान पर किसी अन्य शिक्षक का स्थानांतरण नहीं हुआ एवं आज भी उक्त विषय का पद रिक्त है।
आवेदक ने स्थानांतरण निरस्त करने के लिए अन आवेदक क्रमांक 2 आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय को आवेदन दिया था परंतु कोई कार्यवाही नहीं होने पर आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
माननीय न्यायालय में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आवेदक को उसकी पूर्व की संस्था शासकीय माध्यमिक शाला बरखेड़ा में कार्य करने की अनुमति प्रदान की है एवं आयुक्त लोक शिक्षण संचनालय को 30 दिवस के अंदर आवेदक के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का विधि तरीके से निराकरण करने का आदेश दिया है। प्रकरण में आवेदक का पक्ष ऐड सत्येंद्र ज्योतिषी ने रखा।