भोपाल। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री अरविंद तिवारी फिलहाल कुछ समय तक और सस्पेंड रहेंगे। उन्हें आरोपपत्र तो दे दिया गया परंतु उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। इसलिए उनकी निलंबन अवधि 120 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। मामला झाबुआ में पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के साथ विवादित बातचीत का है। जिसका एक ऑडियो वायरल हुआ था। वैसे ऑडियो को सुनने के बाद यह भी प्रतीत हुआ था कि किसी साजिश के तहत श्री अरविंद तिवारी को ट्रैप किया गया है।
श्री अरविंद तिवारी आईपीएस घटना के समय झाबुआ में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे। सितंबर 2022 में एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें दावा किया गया कि पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के साथ एसपी झाबुआ द्वारा धमकाया जा रहा है एवं उनकी शिकायत की सुनवाई नहीं की जा रही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 19 सितंबर 2022 को श्री तिवारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे।
दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा श्री अरविंद तिवारी के निलंबन की कार्रवाई को उचित माना गया और आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। दिनांक 3 नवंबर 2022 को आरोप पत्र जारी किया गया, लेकिन उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। समीक्षा समिति ने श्री अरविंद तिवारी को जवाब प्रस्तुत करने के लिए अवसर देते हुए उनके निलंबन की अवधि को 120 दिन के लिए बढ़ा दिया है।
संबंधित समाचार
मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए पढ़ते रहिए भोपाल समाचार डॉट कॉम