भोपाल। ऐसे अतिथि शिक्षक जिनका नाम नियमित शिक्षक भर्ती कैंडिडेट सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, उनके लिए एवं अन्य सभी अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है।
लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के कमिश्नर अभय वर्मा ने दिनांक 18 नवंबर 2022 को जारी पत्र क्रमांक 619 में सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया है कि अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र का मिलान उनके आधार नंबर से ना किया जाए।
श्री अभय वर्मा ने बताया कि UIDAI की गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी व्यक्ति के आधार नंबर को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र में आधार नंबर के सामने जो अंक प्रदर्शित हो रहे हैं वह उनके आधार का रेफरेंस नंबर है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुभव प्रमाण पत्र में प्रदर्शित आधार रेफरेंस नंबर को आधार कार्ड के नंबर से मिलान नहीं किया जाए।