भोपाल। भारतीय पुलिस सेवा मध्यप्रदेश कॉडर के सीनियर ऑफिसर पुरुषोत्तम शर्मा कैट के बाद हाई कोर्ट में भी जीत गए हैं। उनकी सेवाएं बहाल करने के आदेश जारी हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पत्नी के साथ हाथापाई का एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया था।
Purushottam Sharma IPS- नियम तोड़कर 5 बार निलंबन अवधि बढ़ाई गई
सन 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर शर्मा को सितंबर 2020 में सस्पेंड किया गया था। उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट), जबलपुर में सरकार के निलंबन आदेश को चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान बताया गया सरकार द्वारा उनके निलंबन को लगातार बढ़ाया जा रहा। नियमानुसार निलंबन की प्रथम अवधि 6 माह की होती है। इसके बाद निलंबन अवधि को बढ़ाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी की सिफारिश आवश्यक रहती है, कमेटी में प्रमुख सचिव गृह, सचिव तथा DGP सदस्य होते हैं। सरकार द्वारा कमेटी की सिफारिश के बिना निलंबन अवधि में 5 बार बढ़ोतरी की गई जो अवैधानिक है। युगलपीठ द्वारा मई 2022 में, निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण सरकार के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया था।
हाईकोर्ट में भी हार गई शिवराज सरकार
कैट के फैसले को मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद उसकी याचिका को खारिज कर दिया है एवं भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री पुरुषोत्तम शर्मा की सेवाएं बहाल करने का आदेश दिया है।
हाई प्रोफाइल पॉलिटिक्स का शिकार हुए थे
पुलिस डिपार्टमेंट के सूत्रों का कहना है कि श्री पुरुषोत्तम शर्मा हाई प्रोफाइल पॉलिटिक्स के शिकार हुए थे। यदि उनका उनकी पत्नी के साथ हाथापाई वाला वीडियो वायरल नहीं होता तब भी किसी दूसरे बहाने से उन्हें सस्पेंड किया जाना था।