भोपाल। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल की ओर से बताया गया है कि, उपभोक्ताओं को जोन एवं वितरण केन्द्र में बिजली बिल संबंधी तथा अन्य शिकायतों के निराकरण में आ रही परेशानियों को देखते हुए कंपनी द्वारा उपभोक्ता की शिकायत के निवारण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का व्यवस्थित लेखा-जोखा, वास्तविक स्थिति एवं अधिक राशि के बिल सुधार में आने वाली अनावश्यक परेशानी से उपभोक्ताओं को बचाने की दृष्टि से निम्नानुसार व्यवस्था प्रचलन में है:-
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
• उपभोक्ता कंपनी के केन्द्रीयकृत कॉल सेन्टर 1912 पर अपनी शिकायत दर्ज कर शिकायत नंबर अवश्य प्राप्त करें। शिकायत नंबर अनिवार्य है।
• यदि उपभोक्ता को कॉल सेन्टर 1912 पर शिकायत दर्ज करने में किसी प्रकार दिक्कत आती है, तो उनकी सुविधा के लिए प्रत्येक जोन / वितरण केन्द्र में पृथक-पृथक संपर्क आईडी बनाई गई हैं।
• जोन / वितरण केन्द्र में कार्यरत बिजली कार्मिक संपर्क आईडी का उपयोग कर आई-संपर्क पोर्टल पर लॉगइन कर उपभोक्ता की शिकायतों की प्रविष्टि करेंगे।
• जोन / वितरण केन्द्र के कार्यालय सहायक / सहायक प्रबंधक / प्रबंधक द्वारा बिल का सुधार अंकित किया जाएगा और संभागीय कार्यालय के उपमहाप्रबंधक (शहर / संचारण-संधारण) द्वारा जाँच कर अनुशंसा के साथ महाप्रबंधक (शहर / संचारण-संधारण) को भेजा जाएगा।
• जॉच एवं अनुशंसा को देखते हुए महाप्रबंधक (शहर / संचारण-संधारण) द्वारा बिजली बिल के सुधार हेतु अनुमति दी जाएगी।
• शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया के लिए प्रत्येक स्तर पर 07 दिवस की समय-सीमा निर्धारित है।
उपभोक्ताओं को लाभ
• उपभोक्ताओं की संतुष्टि में वृद्धि होगी।
• 'जोन / वितरण केन्द्र में उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई न होना, अनावश्यक परेशान करने संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।
• उपभोक्ता शिकायतों का व्यवस्थित लेखा जोखा रखे जाने से अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध होगी।
• प्रक्रिया ऑनलाइन होने से निर्धारित समयसीमा के भीतर शिकायत हल होगी।